![]()
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगी है। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई, जबकि एक प्रस्ताव (संख्या 3) को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026: अब गांव-गांव होगी अपनी बस
योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026’ को हरी झंडी दे दी है।
-
हर गांव तक पहुंच: उत्तर प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं को इस योजना के तहत बस सेवा से जोड़ा जाएगा।
-
टैक्स फ्री सेवा: इन बसों पर परिवहन विभाग कोई टैक्स नहीं लेगा। बसों का किराया जिला कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
-
स्थानीय रोजगार: बसों में ड्राइवर और कंडक्टर स्थानीय रखे जाएंगे ताकि रात में बस गांव में ही रुक सके और सुबह 10 बजे जिला मुख्यालय पहुंच सके।
-
अनुबंध: इस योजना में प्राइवेट वाहनों को अनुबंधित किया जाएगा, जिसमें मालिक स्वयं स्टाफ रख सकेंगे।
ओला-उबर के लिए कड़े नियम: 5 लाख में मिलेगा लाइसेंस
शहरों में चल रही टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों (ओला, उबर आदि) पर शिकंजा कसते हुए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं।
-
अब इन कंपनियों को पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
-
एग्रीगेटर कंपनियों को 5 लाख रुपये शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा।
-
बिना फिटनेस, मेडिकल चेकअप और पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी टैक्सी नहीं चल सकेगी। हालांकि, यह नियम फिलहाल ऑटो और टू-व्हीलर पर लागू नहीं होगा।
जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव
भू-माफियाओं और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के नियमों को सख्त किया गया है।
-
मालिकाना हक की जांच: अब रजिस्ट्री से पहले विभाग खतौनी के जरिए बेचने वाले की पहचान और मिल्कियत (मालिकाना हक) की सघन जांच करेगा।
-
सर्किल रेट: स्टाम्प शुल्क अब सर्किल रेट के आधार पर ही लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले: स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कैशलेस चिकित्सा
-
स्पोर्ट्स: अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
-
शिक्षा: उच्च शिक्षा के शिक्षकों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा।
-
इंफ्रास्ट्रक्चर: मेरठ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और कानपुर की ट्रांसगंगा सिटी को जोड़ने के लिए नए पुल के निर्माण को स्वीकृति मिली है।
-
पारदर्शिता: सरकारी कर्मचारियों के लिए अब अपनी संपत्ति और निवेश की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
-
PM आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के नए दिशा-निर्देशों को भी कैबिनेट ने अपना लिया है।














