नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर एक क्रांतिकारी और बेहद सख्त फैसला लिया है। शनिवार को जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब ‘एक घर-एक ईंधन’ (One House, One Fuel) की नीति को अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अब उन घरों में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, जहां पहले से पाइप वाली गैस यानी पीएनजी (PNG) का कनेक्शन मौजूद है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
PNG कनेक्शन है तो भूल जाइए सिलेंडर की रिफिलिंग
सरकार द्वारा ‘तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000’ में किए गए ताजा संशोधन के बाद अब पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ रखना गैर-कानूनी माना जाएगा। यदि आपके घर में पीएनजी चालू है, तो आप अपने पुराने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा पाएंगे। सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) और उनके वितरकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे उपभोक्ताओं को रिफिल न दें। इसके अलावा, पीएनजी उपभोक्ता अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने के पात्र भी नहीं होंगे।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
मंत्रालय का यह कदम मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से प्रभावित एलपीजी आपूर्ति के बीच उठाया गया है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 90% हिस्सा आयात करता है। सरकार का उद्देश्य एलपीजी की सीमित आपूर्ति को उन जरूरतमंद और ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाना है, जिनके पास पाइप गैस का विकल्प नहीं है। पीएनजी क्षेत्रों में मांग कम होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बिना देरी किए करें ये काम, वरना हो सकती है मुश्किल
अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी गैस वितरक के पास जाएं या कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना कनेक्शन सरेंडर करें। राहत की बात यह है कि स्वेच्छा से कनेक्शन सरेंडर करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन यदि जांच में दोहरा कनेक्शन पाया गया, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
PNG कनेक्शन पर मिल रही है खास छूट
एक तरफ जहां नियमों को सख्त किया गया है, वहीं पीएनजी अपनाने वालों के लिए अच्छी खबर भी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक नया पीएनजी कनेक्शन लेने या पुराने निष्क्रिय कनेक्शन को एक्टिव कराने पर पहले बिल में 500 रुपये की सीधी छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि पीएनजी न केवल सस्ती है, बल्कि एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी है।















