
नोएडा: गौतमबुद्धनगर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 23 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
इस दौरान जिले में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हों, जिससे कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक शांति प्रभावित हो।
संवेदनशील गतिविधियों पर रहेगी नजर
धारा 163 लागू होने के बाद पुलिस जिले में विशेष निगरानी रखेगी। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी जो माहौल बिगाड़ने, विवाद बढ़ाने या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।
किसी भी स्थान पर स्थिति बिगड़ने, अनावश्यक भीड़ जुटने या विवाद बढ़ने की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकती है। अधिकारियों ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने को कहा है। खासकर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक या तनाव पैदा करने वाली सूचनाओं को बिना पुष्टि के आगे साझा नहीं करने की अपील की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि किसी भी विवाद की स्थिति में लोग कानून अपने हाथ में लेने के बजाय संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखें।
कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, धारा 163 के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि 23 अगस्त से 4 सितंबर तक लागू इस व्यवस्था के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें, जिससे जिले में अनावश्यक तनाव या अशांति की स्थिति पैदा हो।














