
नई दिल्ली: CJP नेता अभिजीत दिपके को दिल्ली की SEM कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। उन्हें 50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शांति बनाए रखने से संबंधित पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।
पीस बॉन्ड पर मिली जमानत
मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने अभिजीत दिपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया है। इसके तहत उन्हें 50 हजार रुपये का श्योरिटी बॉन्ड देना होगा। साथ ही, शांति बनाए रखने से संबंधित पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी
इस मामले में दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को निर्धारित शर्तों के तहत जमानत दी गई है। पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।
अदालत से सशर्त जमानत मिलने के बाद अब उनकी रिहाई की प्रक्रिया निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

















