दिल्‍ली: ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और रेप केस में सोनू पंजाबन को 24 की सजा, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली : 12 साल की एक बच्ची को किडनैप कर उसे जिस्मफरोशी के धंधे में धकलने की दोषी सोनू पंजाबन (Sonu Punjaban) को 24 साल की कैद सुनाई गई है। साथ ही आरोपी के साथी दोषी संदीप बेदवाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्‍ली के द्वारका कोर्ट (Dwarka court) ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और रेप केस में सोनू पंजाबन (Sonu Punjaban) और संदीप बेदवाल को सख्‍त सजा दी है।

कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल, तो संदीप बेदवाल को 20 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्‍ली पुलिस ने कोर्ट से अधिकतम सजा देने की मांग की थी। द्वारका पोस्को कोर्ट ने दोनों को 12 साल की एक नाबालिग लड़की का अपहरण, देह व्यापार और मानव तस्करी के मामले में दोषी ठहराया है। मामला दिल्ली के हरीश विहार थाने का है। एफआईआर के मुताबिक 11 सितंबर 2009 को पीड़ित लड़की का अपहरण किया गया था। लड़की के पिता की तरफ से द्वारका कोर्ट में पेश बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार पीड़ित की जन्म तिथि 9 नवंबर 1996 में थी यानी घटना के वक्त उसकी उम्र महज 12 साल 10 महीने और 2 दिन थी।

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