भास्कर समाचार सेवा
बिजनौर।जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के कार्यालय पत्र सं० 179/15-27, 02 दिसंबर, 2023 के अन्तर्गत जिला बिजनौर में स्थापित स्टोन क्रेशर / भण्डारण स्थलो पर संचालित वे-ब्रिज (तौल कांटा) पर स्थापित कैमरों का इन्टीग्रेशन जिला मुख्यालय एवं निदेशालय से कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कार्यालय द्वारा कार्यालय पत्रांक 369/ खनिज अनुभाग-23 दिनांक 05 दिसंबर, 2023 व पत्रांक 413/ खनिज अनुभाग-23 दिनांक 13 दिसंबर,2023 द्वारा जिले के समस्त स्टोन क्रेशर स्वामी को उनके स्टोन क्रेशर / भण्डारण स्थलो पर संचालित वे-ब्रिज (तौल कांटा) पर स्थापित कैमरों का इन्टीग्रेशन जिला मुख्यालय एवं निदेशालय से 03 दिवस के भीतर कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने उक्त निर्देशों के क्रम में सचेत करते हुए कहा कि प्रकरण में नियत समयावधि में इन्टीग्रेशन कार्य सम्बन्धित स्टोन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न किये जाने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही नियमानुसार प्रस्तावित की जायेगी।