कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वालों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर हक नहीं : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी बाहरी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियुक्त कर्मचारी, सरकारी विभागों या निकायों के नियमित कर्मचारियों के बराबर समानता का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने … Read more









