24 मार्च को होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन

भास्कर समाचार सेवा

1100 जोड़े एक साथ बंधेंगे वैवाहिक बंधन में

बदायूँ । 10 मार्च जिला समाज कल्याण अधिकारी बदायूं राम जनम ने अवगत कराते हुए जानकारी दी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह” योजनान्तर्गत जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन/गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह का आयोजन जनपद में 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया की उपस्थिति में विधानसभा वार (विधानसभा में सम्मिलित विकास खंडों के अनुसार) किया जाएगा । आवेदक को आवेदन संबंधित विकासखंड/नगर निकाय में समस्त आवश्यक को औपचारिकताएं पूर्ण कराकर निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करना होगा।
बता दें कि इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के जरूरतमंद, निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराकर सर्व धर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता तथा दहेज मुक्त विवाह का संदेश दिया जाना है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद हों, आवेदक की परिवार की वार्षिक आय सीमा रुपए दो लाख तक निर्धारित है अथवा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी नितांत दयनीय है, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री/कन्या की आयु शादी की तिथि 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है| यह कार्यक्रम विधानसभावार किये जायेंगे| मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत प्रति जोड़ा हेतु कुल धनराशि रु. 51000/- निर्धारित की गई है जिसमें रु. 35000/- की धनराशि कन्या के खाते में रुपए 10000/- की धनराशि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, गहने एवं सात बर्तन हेतु तथा रुपए 6000/- की धनराशि विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं/अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्धारित की गई है।

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