कीटनाशक की बिक्री के लिए कम्पनी के अधिकार पत्र अनिवार्य

भास्कर समाचार सेवा

सहारनपुर, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देशानुसार जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्रीमती शिप्रा द्वारा नकुड एवं गंगोह आदि क्षेत्रों में फसलों में लगने वाले कीट/रोग का सर्वेक्षण किया गया तथा कीटनाशक रसायन विक्रेताओं की दुकानों के अभिलेखों का निरीक्षण कर कीटनाशक रसायनों के नमूने विश्लेषण हेतु ग्रहीत किये गये। श्रीमती शिप्रा द्वारा कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वे बिना कम्पनी के अधिकार पत्रों के कीटनाशक की बिक्री न करें। यदि निरीक्षण के समय ऐसे उत्पाद दुकान पर बेचें जाते हुये पाये गये तथा बिना बिल के रसायनों की खरीद की गयी तो संबंधित के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर किया जायेगा। सभी विक्रेता बिना बिना कीटनाशी लाईसेंस के कीटनाशी का क्रय-विक्रय न करें यदि कोई बिना लाईसेंस के दुकान करता है तो उस दुकान या भवन स्वामी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कृषकों का भी आवाहन किया कि वें किसी भी कीटनाशक विक्रेता से क्रय किये गये कीटनाशक रसायन का बिल अवश्य प्राप्त करें और उसी रसायन को क्रय करें जो प्रयोग की जाने वाली फसल हेतु संस्तुत हो।

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