सदन में मैरिटल रेप के मुद्दे पर चर्चा, जानिए क्या बोली स्मृति ईरानी

संसद में आज बजट का तीसरा दिन है। इस दौरान सदन में मैरिटल रेप का मुद्दे पर भी चर्चा हुई। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि देश की हर शादी की निंदा करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सभी के लिए प्राथमिकता है, लेकिन हर शादी को हिंसक और हर पुरुष को बलात्कारी के रूप में निंदा करना उचित नहीं है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने ये भी जानकारी दी कि मैरिटल रेप के संबंध में देश की आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

स्मृति ईरानी ने ऐसा क्यों कहा?

स्मृति ईरानी ने राज्य सभा में बुधवार को कहा, ‘देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सभी की प्राथमिकता है, लेकिन हर शादी को हिंसक और हर पुरुष को बलात्कारी के रूप में निंदा करना उचित नहीं है।’ सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम के वैवाहिक बलात्कार पर किए गए प्रश्न के जवाब में स्मृति ईरानी ने ये टिप्पणी की।

सीपीआई नेता ने किया था सवाल

सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम ने सवाल ये जानने के लिए किया था कि क्या सरकार ने घरेलू हिंसा की परिभाषा पर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के साथ-साथ बलात्कार पर आईपीसी की धारा 375 पर ध्यान दिया है।

इसके बाद स्मृति ईरानी ने अपनी बात को दोहराया कि अपनी बात को दोहराया और कहा कि राज्य सभा में प्रक्रियाओं का नियम 47 किसी ऐसे विषय पर विस्तार से अनुमति नहीं देता है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

महिलाओं की रक्षा करना प्राथमिकता

स्मृति ईरानी ने बताया कि ‘सरकार का प्रयास राज्य सरकारों के सहयोग से इस देश में महिलाओं की रक्षा करना है। वर्तमान में, पूरे भारत में 30 से अधिक हेल्पलाइन कार्यरत हैं, जिन्होंने 66 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। इसके अलावा, देश में 703 ‘वन स्टॉप सेंटर’ काम कर रहे हैं और इनसे पांच लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिली है।’

Marital Rape पर कानून में संशोधन की तैयारी

इसके बाद स्मृति ईरानी ने ये भी जानकारी दी कि गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता पर जोर दे रही है। जल्द ही संसद में एक व्यापक कानून पेश कर देश के आपराधिक कानून में संशोधन किया जाएगा। स्मृति ईरानी ने बताया कि सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने सभी संबंधित परामर्श के बाद आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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