कानपुर : आज से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार, बाईक पर महिला तो दो को अनुमति ,हेलमेट अनिवार्य होगा

देश में 31 मई तक जारी रहेगा लॉक डाउन हॉटस्पॉट और रेड जोन में नही होगी कोई व्यपारिक गतिविधि
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक

जिलाअधिकारी ने अलग अलग वस्तुओं की दुकानों के लिए अलग अलग दिन तय किये गए है।
रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा

जी पी अवस्थी, संवाददाता
कानपुर। मंगलवार शाम को व्यापार संगठनों के साथ डीएम ने बैठक की उसके बाद जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए ।केंद्र और अलग-अलग प्रदेशों की सरकार की ओर से लॉकडाउन के 4.0 के दौर में कई रियायतें दी गई हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है. कानपुर में यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी ।लॉक डाउन के चौथे चरण में दुकानो और बाजारों को अब अलग अलग दिन व समय निर्धारित करने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेवराम तिवारी ने बताया कि सारी व्यवसायिक गतविधिया रेड जोन में हॉट स्पॉट को छोड़कर ही संचालित हो सकेंगी । बुधवार से शहर में ये व्यवस्था लागू होगी।

आईजी मोहित अग्रवाल ने दिए आदेश-

आवश्यक वस्तुओं की दुकान अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी अन्य दुकाने खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। लॉक डाउन 4.0 में हॉट स्पॉट इलाको में सख्ती पालन कराया जाएगा पूरे शहर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसी सख्ती रहेगी । इस समय के बीच केवल आवश्यक सेवाओ में लगे वाहनों और लोगो को छूट दी जाएगी। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि जिन एरिया में एक भी करोंना का केस होगा वहा से 250 मीटर तक का इलाका और जहा एक से अधिक केस होंगे वहा का 500 मीटर का दायरा सील होगा। यहा पर किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नही होगी।सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में लोग आजसकेंगे । वो भी पुलिस प्रशासन की मदद से।वही बाईक पर महिला बैठी होगी तो सिर्फ दो कोअनुमति होगी दोनो को हेलमेट पहनना होगा अनिवार्य होगा ।अन्यथा चालान कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी । वही कार में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति बैठ सकते है अगर परिवार के है तो दो बच्चे भी बैठ सकते है।

मास्क न लगाने पर होगा जुर्माना-
आईजी मोहित अग्रवाल ने निर्देश दिए है कि बाहर निकलने वाले हर शख्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क न लगाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही महामारी की रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।

जिला प्रशासन ने जारी आदेश में ये स्पष्ट किया है कि एकल दुकानों की खुलने की व्यवस्था पूर्वत जारी रहेगी।रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

रेस्टोरेंट में खाने की मनाही पर खरीदने की छूट रहेगी।

ग्रामीण इलाके में ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्रों में कंटेंन मेन्ट क्षेत्र को छोड़ कर सभी बाजार व दुकाने खोले जा सकेंगे।

क्या खुले गा और किस दिन खुलेगा ये भी जानिए-

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ये खुलेंगे

बिल्डिंग मैटेरियल ( लोहा , हार्डवेयर,शटरिंग,सीमेंट,पेंट आदि)
इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाईल , बैटरी, इन्वर्टर आदि) समेत स्टेशनरी , ऑटोमोबाइल शोरूम ,फर्नीचर,प्लास्टिक गुड्स, साईकल गुड्स, रिपेयरिंग, मिल , मशीनरी संबंधी , बर्तन , गिफ्ट शॉप , फ़ोटो स्टेट , फ़ोटो स्टूडियो , गैस चूल्हा ,और शस्त्र की दुकानें।

मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, को ये खुलेंगे

सभी प्रकार की कपड़ा दुकाने , टेलरिंग , चश्मे की दुकान, श्रंगार , जूता -चप्पल ,सराफा ,पान मसाला , और पान की दुकान , ऑटो पार्ट्स एसेसरीज, फ्रिज , घड़ी , बैग -अटैची , ड्राईक्लिंर्स , फ्लैक्स प्रिंटिंग , प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल , लेदर गुड्स, व इससे संबंधित अन्य दुकाने भी खुलेंगी।

आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकाने , जैसे मेडिकल ,ब्रेकरी , मिठाई (केवल खुदरा बिक्री ) , वाहनों के सर्विस सेंटर व रिपेयरिंग की दुकान , मछली -मीट एकल की दुकान रोज खुलेंगी।रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

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