केजरीवाल को PMLA एक्ट में मिली अंतरिम जमानत, शराब नीति घोटाले में SC का फैसला आज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है और सुनवाई पूरी होने तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि केजरीवाल तब तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ पीएमएलए (PMLA) अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेती। हालाँकि, केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चल रहे एक अलग मामले में उन्हें भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।

केजरीवाल के वकील ने कहा कि अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए धारा 19 की समीक्षा करते हुए अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने माना कि केजरीवाल काफी समय से जेल में हैं और इसलिए ईडी मामले में उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। फिर भी, जेल से उनकी रिहाई सीबीआई मामले के नतीजे पर निर्भर है, जिसकी सुनवाई 17 जुलाई को उच्च न्यायालय में होनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच को रेफर करते हुए उन्हें फिर से अंतरिम जमानत दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ईडी (ED) मामले में अंतरिम जमानत के बावजूद, केजरीवाल सीबीआई(CBI) के अलग मामले के कारण जेल में रहेंगे, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है।

केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है, जिसमें ईडी (ED) और दिल्ली सीएम दोनों के वकील मौजूद हैं। केजरीवाल की याचिका पर सुबह फैसला आने की उम्मीद है, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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