
बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्षा 12 के न्यायाधीश गोपाल जी ने दो भाइयों को किसान की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास वह ₹10000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्षा 12 बुलंदशहर के एडीजीसी कुश कुमार ने बताया की 26 .11. 2022 को नर्सेना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर निवासी उग्रसेन ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता राजवीर सिंह रोजाना की तरह घर से खेत पर गये मगर वह बाद में नहीं लौटकर नहीं आए, खेत पर जाकर देखा तो उसके पिता की राकेश, राजेश, गिरीश पुत्रगण तेजवीर तथा जय सिंह, तेजवीर पुत्रगण एदल सिंह निवासी नरेंद्रपुर ने हत्या कर दी और शव पेड़ पर लटका दिया। एडीजीसी कुश कुमार ने बताया मामले की विवेचना के दौरान जांच अधिकारी ने राकेश और राजेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था मामले की सुनवाई के दौरान आज अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्षा 12 के न्यायमूर्ति गोपाल जी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राकेश व राजेश पुत्र गण तेजवीर निवासी ग्राम नरेंद्रपुर थाना नर्सेना को राजवीर सिंह की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।
एडीजीसी कुश कुमार ने बताया हापुड़ के एक व्यक्ति की राजवीर सिंह जमीन लगान पर लिया करता था, उसी जमीन को तेजवीर सिंह भी लगान पर लेता था गत वर्ष जमीन को थोड़ा ज्यादा पैसे देकर राजवीर ने जमीन लगान पर ले ली जिसको लेकर तेजवीर सिंह और उसके पुत्र रंजिश मानने लगे और इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले राजवीर सिंह की हत्या की और फिर उसे आत्महत्या दर्शाने के लिए खेत में पेड़ पर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारने के बाद शव लटकाने की पुष्टि हुई थी।











