आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस के उपलब्ध नहीं होने के चलते चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना से चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेज रहे हैं, वही आपके मामले को देखेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कल यानि 20 अगस्त को इसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करने की कोशिश की थी लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई से उठ चुकी थी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने रजिस्ट्रार के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया। लेकिन रजिस्ट्रार ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था।
कोर्ट में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पी. चिदंबरम का मामला जस्टिस एन वी रमन्ना के सामने मेंशन करते हुए गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल की इस मांग पर आपत्ति जाहिर की। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आपके मामले को हम सीजेआई के पास भेज रहे हैं। वहां अपनी मांग रखिएगा। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें गिरफ्तारी का डर है। हमारी याचिका सुन लीजिए। इसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मुख्यन्यायाधीश तय करेंगे कि कब और कौन सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई।