पीलीभीत : हत्या मामले में दो आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में न्यायालय एडीजे थ्री ने अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है। थाना पूरनपुर में वर्ष 2011 में दर्ज हुए एक मुकदमे में फैसला आने के बाद आरोपी पक्ष को सजा हो गई। न्यायालय एडीजे थ्री ने मुकदमे में पेश किए गए आरोप पत्र के आधार पर फैसला सुनाया है। वर्ष 2011 में थाना पूरनपुर में दर्ज हुआ मुकदमा संख्या 1427 में आरोपी राकेश पांडे पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी पिपरिया जय भद्र और कपिल पांडे पुत्र नरेंद्र देव पांडे निवासी देवीपुर के खिलाफ पुलिस ने 14 जनवरी 2012 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

वर्ष 2011 में दर्ज हुआ था मुकदमा, अब आया फैसला

विगत 21 जुलाई 2023 को मुकदमे में फैसला आने के बाद उक्त अभियुक्तों को 40 -40 हजार रूपये के अर्थदंड लगाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर हत्या करके साक्ष्य छुपाने का मामला विचारधीन था। पुलिस के आरोप पत्र के आधार पर मुकदमे में सजा सुनाई गई है।

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