प्रयागराज : कोरोना काल में वसूले गए स्कूल फीस में से अब 15 प्रतिशत होगी माफ

प्रयागराज। नामी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढाने वाले प्रदेश वासियों से कोरोना काल में वसूले गये फीस में से 15 प्रतिशत माफ किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदेश के सभी बोर्डों के सभी स्कूलों से कहा है कि कोरोना काल 2020-2021 सत्र में अभिभावकों से ली गई स्कूल फीस की 15 फीसदी उन्हें माफ करनी होगी। माफी की गई यह फीस अभिभावकों को छूट के रूप में मिलेगी।

विद्यालयों को करना होगा शुल्क भुगतान को समायोजित

कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15 फीसदी जोड़कर आगे के सेशन में समायोजित करना होगा। साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15 प्रतिशत मूल्य जोड़कर वापस करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हाईकोर्ट ने सभी सकूलों को 2 महीने का समय दिया है। सभी याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी और फैसला आज 16 जनवरी को आया है।

कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस के विरोध में तमाम अभिभावकों की ओर से इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ता अभिभावकों की ओर से एडवोकेट शाश्वत आनंद व यानेंद्रा पांडे ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए जोर दिया था कि निजी स्कूलों में साल 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी गई। इस प्रकार निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस से एक भी रुपया ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के हाल ही में दिए हुए फैसले का भी हवाला दिया है।

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