RBI की बड़ी कार्रवाई, 22 जुलाई से बैंक नहीं कर पाएंगे नए मास्टर Debit और Credit कार्ड जारी

RBI ने आज सभी बैंकों और माइक्रो​ फाइनेंस कंपनियों को बड़ा आदेश दिया है. आरबीआई की तरफ से नए मास्टरकार्ड के डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Mastercard Debit And Credit Card) को पेश करने से सख्त मना किया गया है, जिसकी डेडलाइन 22 जुलाई रखी गई है. इसके बाद से बैकों की तरफ से नए या पुराने Mastercard के डेबिट, क्रेडिट, प्री-पेड कार्ड लोगों को नहीं दिए जाएंगे. इन नियमों का पालन सभी बैंकों को 22 जुलाई से करना होगा.

दरअसल आरबीआई (RBI New Rules) का मानना है इस कोरोना काल में कई सारें फर्जी मामले सामने आए है. मास्टरकार्ड की तरफ से डेटा स्टोरेज नियमों (Data Storage Rules) का पालन भी नहीं हो रहा है. इसके चलते नए मास्टरकार्ड (New Mastercard) पर रोक लगेगी, तो मौजूदा ग्राहकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि Mastercard के खिलाफ कार्रवाई की गई है. ‘कंपनी को पर्याप्त समय और अवसर देने के बाद भी, वह भुगतान प्रणाली आंकड़ों के रखरखाव पर गाइडलाइंस का अनुपालन करने में विफल रही है.’ RBI के मुताबिक, इस निर्देश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर असर नहीं होगा. ‘मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगी.’

केंद्रीय बैंक के अनुसार payment system statistics के मेंटेनेंस को लेकर 6 अप्रैल, 2018 को सर्कुलर जारी किया गया था. इसके तहत सभी संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि वो 6 महीने के भीतर पेमेंट सिस्टम से संबंधित सभी आंकड़े केवल देश में ही रखने की व्यवस्था करें. बता दें मास्टरकार्ड तीसरी मेजर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, जिस पर पेमेंट सिस्टम आंकड़ों के रखरखाव पर आरबीआई के निर्देश का अनुपालन न करने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है.

 

इससे पहले, आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को आंकड़ा रखे जाने से जुड़े मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एक मई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था.

 

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