सीतापुर: 19 वर्ष बाद अभियुक्तों को हुई दस वर्ष की सजा

सीतापुर।  पुलिस  की  प्रभावी  पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास हुआ व कुल तीस हजार रुपये अर्थदण्ड भी बोला गया।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 1732/2005 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.05.2024 को 0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर जिला एवं एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 09 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1.गुड्डू पुत्र मुल्लू उर्फ मूलचन्द्र निवासी मथुरानगर 2.सूबेदार उर्फ बहावल पुत्र मंगली 3.रामचन्द्र पुत्र मंगली निवासीगण बहादुरनगर थाना कोतवाली नगर सीतापुर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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