यूपी में योगी सरकार ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, जारी की गाइडलाइंस

लखनऊ
भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण (Lockdown 4.0) शुरू हो गया है। हर राज्य ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश (Lockdown 4.0 Guidelines) तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइंस (Lockdown 4 Guidelines for Uttar Pradesh) तैयार कर ली गई हैं। यहां जान लीजिए कि यूपी में किन चीजों में छूट दी गई है और कहां-कहां पर पाबंदियां लागू रहेंगी। इन सबके बीच सबसे अहम तो यह है कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी।

क्या चीजें रहेंगी मना?
1. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर), एयर ऐम्बुलेंस और गृहमंत्रालय की ओर से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा को छोड़कर।
2. मेट्रो रेल की सेवाएं।
3. सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान आदि। हां, ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है।
4. हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिवाय जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के उपयोग में लाई जा रही हैं या लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों या फिर क्वारंटीन करने के उपयोग में लाई जा रही हों। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन आदि और रेस्ट्रॉन्ट-किचन को खाने के सामान की होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
5. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के सभी स्थान। हां, खेल परिसर को और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को परमिशन नहीं दी जाएगी।
6. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक।
7. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।

इन्हें नियमों के साथ होगी परमिशन:
1. पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

कंटेनमेंट जोन के अलावा इन जगहों पर गाइडलाइंस के साथ किस चीज की अनुमति
1. राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है और अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
2. राज्यों की ओर से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके भी अलग से आदेश जारी होंगे।
3. Standard Operating Procedures (SOPs) के अनुसार जिनका उल्लेख किया गया है उन लोगों का ही आवागमन जारी रहेगा।

केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वो अपने अनुसार तय करें कि उनके प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए। जिसके बाद हर राज्य अपने-अपने यहां की कोरोना स्थिति को देखते हुए नियम तय करने में जुटा हुआ है। राज्य सरकार ही अपने विवेकानुसार तय करेंगी कि उनके प्रदेश का कौन सा इलाका किस जोन में जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ किया कि प्रदेश की सीमाएं भी वहां की सरकारें की तय करेंगी कि उनके सीमा में कोई दूसरे प्रदेश का वाहन या यात्री आ सकते हैं या नहीं।

शुरू हुआ लॉकडाउन 4.0
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। पहले लॉकडाउन में नियम काफी सख्त थे। इसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ, जोकि 3 मई तक चला। कोरोना के मामलों में कमी न आने पर फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया, जोकि 17 मई को खत्म हो गया। अब लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा।

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