राहत ! PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन आगे बढ़ी, अब 30 जून 2021 तक है समय

सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पहले पैन और आधार को 31 मार्च यानी आज तक लिंक करना था।

आखिरी दिन लोगों को पैन और आधार लिंक करने में दिक्कतें भी आ रही थीं। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए लोग इस परेशानी को लेकर शिकायत भी कर रहे थे। हालांकि अब सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाकर करदाताओं को राहत दी है।

पैन-आधार लिंक न कराने पर देना होगा जुर्माना
पैन और आधार लिंक न करने पर 1 हजार रुपए के जुर्माना का प्रावधान है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत ऐसा किया गया है। सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 में इसका जिक्र किया है।

कैसे करें पैन को आधार से लिंक (How to link PAN with Aadhaar)
– पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. 
– साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है. 
– यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा.
– ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
– ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.

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