गुण्डा एक्ट के तहत 09 अपराधियों को, ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर

05 व्यक्तियों को 06 माह तक थानो पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच । जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 09 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 05 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। 


जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ग्राम बधौली नि. ज़ाहिद, ज़ाकिर व साबिर पुत्रगण साबिर, थाना हरदी के ग्राम सिंगिया नसीरपुर नि. मोबीन पुत्र रमज़ान व मजलूम हुसैन पुत्र हमीद, थाना दरगाह शरीफ के मो. मंसूरगंज नि. ननके पुत्र खादिम, थाना फखरपुर के ग्राम खल्तापुर दा. खालिदपुर नि. कृपाल पुत्र नन्दलाल, ग्राम इन्दूर नि. रामचन्दर उर्फ लूले यादव पुत्र जोगी यादव व पेशकार पुत्र बाबूराम यादव को 06 माह के जिला बदर किया गया है।


इसके अलावा थाना रूपईडीहा अन्तर्गत ग्राम गुलमागांव दा. बसन्तपुर ऊदल नि. धर्मवीर पुत्र रमाशंकर वर्मा व ग्राम अधीनगांव दा. बसन्तपुर ऊदल नि. सुभान अली उर्फ तिवारी पुत्र फत्ते अली, थाना रिसिया के कटिलिया भूप सिंह नि. बब्बन पुत्र मोल्हे व थाना मोतीपुर के ग्राम मटेहीकलां नि. बाबू उर्फ सगीर व इद्रीश पुत्रगण बशीर को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को माह में 02 बार उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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