केंद्र ने राज्यों से कहा- कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर लें सख्त एक्शन

केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती करने का फैसला लिया है। राज्य और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिखकर केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाए। इन दोनों कानूनों के तहत दोषियों पर जुर्माना लगाने और जेल भेजने का प्रावधान है।

वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि कोवैक्सिन और कोवीशील्ड दोनों ही वैज्ञानिकों के मानकों पर खरी उतरी हैं। दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसलिए इनको लेकर अफवाह फैलाने या झूठ बोलने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- फेस मास्क अभी अनिवार्य रखा जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि कम से कम अगले तीन महीने तक 100% फेस मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा- वैक्सीनेशन एक लंबी प्रक्रिया है। इसके बाद भी लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होने में समय लगेगा। इसलिए तब तक सुरक्षा जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। पहले फेज के वैक्सीनेशन ड्राइव के खत्म होने और दूसरे फेज के वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरू होने की जानकारी भी मांगी है।

सोमवार को 8 हजार नए मरीज मिले
सोमवार को देश में 8289 नए कोरोना मरीज मिले। 14 हजार 69 लोग रिकवर हुए और 100 की मौत हो गई। अब तक 1 करोड़ 6 लाख 76 हजार से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 3 लाख 43 हजार से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख 53 हजार 608 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1 लाख 75 हजार 585 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं।

खबरें और भी हैं...