कानपुर। जाजमऊ में महिला के घर आगजनी के मामले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी महराजगंज जेल में है। उनका भाई रिजवान सोलंकी और उनके सहयोगी व पार्टी के कई नेता जेल में बंद है। ऐसे में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शासन को एक पत्र लिखकर इरफान मामले में विशेष अधिवक्ता की मांग की है। ऐसा करने का कारण यह है, कि किसी भी बिंदु पर पुलिस मुकदमे और जांच को कमजोर नहीं करना चाहती। बता दे कि बिकरु कांड की तर्ज पर पुलिस ने शासन से अधिवक्ता मांग रही है। जिससे जेल में बंद लोगों की जमानत विवेचक की जांच बिंदु और कमजोर न हो सके।
कमिश्नरेट ने शासन को लिखा पत्र, कानूनी दांवपेंच में लगातार शिकस्त खा रही पुलिस।
दरअसल सपा नेत्री नूरी शौकत को जमानत मिल गई है, हालांकि ये जमानत 6 साल के बच्चे की देखरेख को आधार बनाकर मिली है। फिर भी पुलिस चाहती है कि इरफान मामले में बंद सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर किसी तरह की कोई चूक न हो। सपा नेत्री नूरी शौकत की जमानत के बाद पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंडे पैरवी करने वाले वकीलों से बात की है। सीपी का कहना है की पैरवी में कहीं ना कहीं कमी रह गई।
जिससे जमानत मिल गई। तय हुआ है, कि विशेष अधिवक्ता से पैरवी कराई जाएगी। जिससे आरोपियों को जमानत न मिल सके। सूत्रों की माने कि कानूनी दांवपेच में लगातार पुलिस शिकस्त खा रही है इस वजह से पुलिस कमिश्नरेट ने शासन को पत्र लिख कर विशेष अधिवक्ता की मांग की है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने भी इरफान मामले से जुड़े विवेचको के साथ एक बैठक की। जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इरफान के 6 मामलों में चार्ट शीट दाखिल की जानी है। उन्होंने कहा कि कोई भी कमजोर बिंदु का फायदा आरोपी उठा सकते हैं।
सपा विधायक की हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज। महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को गुरुवार को हाईकोर्ट से झटका लगा है, उनके वकील ने हाईकोर्ट में दो मुकदमों में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने महिला का घर जलाने के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है जबकि फर्जी आधार कार्ड के जरिये हवाई यात्रा करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी ।
सेशन कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी है सेशन कोर्ट से भी झटका लग चुका है।विधायक के वकील गौरव ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने विधायक को झटका देते हुए महिला का घर में आग लगाने के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है जबकि इसी मामले में फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट से इरफान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिजन अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साक्ष्यों के आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पुलिस की दलीलें भारी पड़ी और हाईकोर्ट से भी इरफान को राहत नहीं मिल सकी।