आज से हो जाये सावधान : बिना सीट बैल्ट और बाइक पर तीन सवारी मिलीं तो लगेगा एक हजार जुर्माना

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एक सितंबर से देश में बहुत कुछ बदल रहा है। इन बदलावों से रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक नियम और आधार पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे। मोटर वाहन संशोधन एक्ट के कुछ प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। जिसके तहत वाहन के नियम उल्लंघन पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर नाबालिक को वाहन दिया तो आपको जेल भी हो सकती है।

बिना सीट बैल्ट बांधे कार चलाना और बाइक पर तीन सवारी बैठने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा, जबकि बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना के साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, लाइसेंस रद्द होने पर भी वाहन चलाते पकड़े जाने पर पांच से 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने पर भी भारी भरकम जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट में कुछ नियम कड़े भी कर दिए हैं। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक या अभिभावक पर 25 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। इसी तरह कई प्रावधानों में बदलाव हुए हैं। एआरटीओ रवि बरेलिया ने बताया कि एक्ट में संशोधन हुआ है और जुर्माना में भी इजाफा कर दिया गया है। लिखित में निर्देश नहीं मिले हैं। आदेश आते ही नए प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होगी।

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