दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । भूमाफियाओ और दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह शमशान की भूमि को भी नहीं बख्श रहे। सरकारी अभिलेखों के अनुसार ग़ाज़ीपुर कस्बे में दर्ज शमशान भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले एक समुदाय के लोगो ने वहाँ पर पक्के मकान बना लिए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में मवेशियों का भी पालन कर रहे हैं। फिलहाल शमशान की भूमि मात्र सरकारी अभिलेखों में ही सिमट कर रह गई है। इतना ही नहीं, हड्डी खाल का काम करने वाले तो यहां कचरा भी डाल रहे हैं। फिलहाल गाज़ीपुर ग्राम सभा मे मृतको के दाह संस्कार के लिए कोई भी भूमि बची नही है।
नोटिस को निपटाने के लिए शुरू हुई वसूली !
बहुआ ब्लाक के गाजीपुर कस्बे में सेमौर मार्ग स्थित शमशान भूमि पर दबंगों की नजर बहुत पहले से थी। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज गाटा संख्या 1891,92,93,94,95,96,97,98,99 के अभिलेखों में करीब तेरह (13) बीघा भूमि बतौर शमशान दर्ज है।आपको बता दें कि इस श्रेणी की सरकारी भूमि किसी भी सूरत में बिक्री और पट्टे के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित होती है पर पूर्व में करीब दो दशक पहले मौजूदा ग्राम प्रधान ने सिस्टम की मिलीभगत से कस्बे के एक समुदाय के लोगो के नाम इसका फर्जी तरीके से पट्टा कर दिया था जिसकी शिकायत हुई तो अधिकारियों ने आज से करीब 15 वर्ष पहले इस पट्टे को खारिज भी कर दिया था। लेकिन आज तक इस जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त नहीं कराया गया। नतीजा उपरोक्त द्वारा इस भूमि को अपने निजी कार्यो और मवेशी पालन के लिए इस्तेमाल कर मुनाफा कमाया जा रहा है। वहीं हड्डी खाल के कारोबारी भी अब दबंगो से सांठगांठ कर यहां अनुपयोगी हड्डी- खाल डालते हैं।
कई बार भेजी गई नोटिस, अवैध तरीके से बन गए कई पक्के मकान
भूमि की घेराबंदी कर दबंगो द्वारा बाकायदा उस जगह का नाम भी रख दिया गया है। साथ ही साथ अवैध रूप से पक्के मकान भी बना लिए गए है। भूमि पर लगा सरकारी हैंडपंप भी दबंगों ने इसी शमशान की जगह में लगवा रखा है। गांव की नई पीढ़ी को भी यह जानकारी नहीं कि कस्बे के सेमौर मार्ग में आज जहां घनी बस्ती बसी है वह वास्तव में सरकारी अभिलेखों में दर्ज शमशान भूमि है। जानकारी के अनुसार दो वर्ष पूर्व ग्रामीणों की शिकायत पर मौजूदा तहसीलदार द्वारा अवैध कब्जाधारियो के खिलाफ मामला दर्ज कराया था लेकिन शासन व प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण आज तक दबंगों से शमशान की भूमि खाली नही कराई जा सकी है।
फिलहाल शमशान भूमि न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि जिले में राजस्व परिषद की ओर से जारी आदेश में अधीनस्थों को साफ चेतावनी दी गयी है कि यदि ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना ग्राम पंचायत के सदस्य सचिव (लेखपाल) की ओर से समय पर नहीं दी जाती है और अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह उसके कर्तव्य पालन में शिथिलता मानी जाएगी और इसके लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
13 बीघे मरघट की भूमि पर बन गए दर्जनो मकान
सरकारी अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या,1891मरघट चमार 0.3306/1892 मरघट पासी,0.3230/1893 मरघट जमादार,0.2140/1894 मरघट तेली,0.1700/1895 मरघट धोबी,0.1820/1896 मरघट पटवा,0.1620/1897 मरघट कहार,01580/1898 मरघट हिन्दू दर्जी,0.620/1899 मरघट हिन्दू चिकवा, 0.2274 बतौर शमशान भूमि के नाम दर्ज है। बीती 5 सितम्बर को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर मरघट की सुरक्षित ज़मीन की पैमाइश की और अतिक्रमण कारियो को तीन दिन के अल्टीमेटम के साथ राजस्व न्यायालय द्वारा जारी बेदखली की सूचना देते हुए ज़मीन से कब्ज़ा हटा लेने की नोटिस जारी की थी अन्यथा की स्थिति में कहा था कि तीन दिन बाद बुलडोज़र से अतिक्रमण कर बनाये गए अवैध मकान ढहा दिए जायेंगे।
नोटिस के नाम पर दबाव बनाकर शुरू हुई वसूली !
मरघट की जमीन पर बने मकान व अतिक्रमण कारी लगभग तीन दर्जन कब्ज़ाधारियों को नोटिस जारी की गई थी। सूत्र बताते हैं कि ग्राम प्रधान और हल्का लेखपाल ने कब्ज़ा बचाने और कार्यवाही रोकने के लिए भारी वसूली शुरू कर दी है जिसके चलते पूरी क़वायद को ठन्डे बस्ते में डाला जा सकता है !
क्या कहते हैं जिम्मेदार
इस बाबत तहसीलदार सदर इवेंदु ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में आया है अवैध कब्जेदारों से जमीन मुक्त कराई जाएगी। अगर मामले में किसी राजस्व कर्मी की भूमिका संदिग्ध मिलेगी तो जांचकर कार्रवाई की जाएगी।