इलेक्टोरेल बॉन्ड से संबंधित मामले में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआईद्ध को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की डिटेल देने के लिए समय सीमा को 30 मार्च तक बढ़ाने की अपील की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दरखास्त को बरखास्त कर कल यानि 12 मार्च को ही पूरा डिटेल देने का आदेश दिया है।
मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसबीआई के वकील हरीश शाल्वे से पूछा कि आखिर दिक्कत कहां आ रही हैघ् कोर्ट ने बैंक से कहा कि आपके पास तो सील बंद लिफाफा हैए उसे खोलिए और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराएं। कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए एसबीआई के वकील हरीश शाल्वे ने आंकड़े उपलब्ध करवाने में देरी का कारण बताते हुए कहाए ष्हमने एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वेस्ट की है। आदेश के मुताबिकए हमने चुनावी बॉन्ड देना बंद कर दिया है। आंकड़े देने में भी कोई समस्या नहीं है लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा। ३ इसका कारण ये है कि हमें पहले बताया गया था कि ये गुप्त रहेगाए इसलिए बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी। ये बैंक में सभी के पास उपलब्ध नहीं था।