बड़ी खबर: दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पंपों पर लगेंगे तीसरी आंख वाले ANPR कैमरे

नई दिल्ली, ब्यूरो। दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए एक बेहद जरूरी और सतर्क करने वाली खबर है। अगर आप भी अपनी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) समय पर बनवाने में ढिलाई बरतते हैं, तो अब संभल जाइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक ऐतिहासिक और बेहद कड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक, आगामी 1 अक्टूबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर के किसी भी पेट्रोल पंप पर उन वाहनों को ईंधन (पेट्रोल-डीजल या सीएनजी) नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा।

यह नया नियम पूरे एनसीआर क्षेत्र में पूरी सख्ती के साथ लागू होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो लाख मिन्नतें करने के बाद भी आपको पेट्रोल पंप से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। प्रशासन के इस कदम से एनसीआर के लाखों वाहन चालकों के लिए समय पर अपना पीयूसी अपडेट कराना अब मजबूरी ही नहीं, बल्कि बेहद जरूरी हो गया है।

पेट्रोल पंपों पर पैनी नजर रखेंगे हाई-टेक ANPR कैमरे

इस सख्त नियम को जमीन पर उतारने और किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए सरकार ने एक बेहद आधुनिक प्लान तैयार किया है। अब दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। जैसे ही कोई वाहन ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा, ये हाई-टेक कैमरे तुरंत उसकी नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करते ही यह सिस्टम सीधे केंद्रीय ‘वाहन’ (VAHAN) और पीयूसीसी डेटाबेस से कनेक्ट होकर गाड़ी के प्रदूषण रिकॉर्ड की जांच करेगा। अगर डेटाबेस में गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट वैध नहीं पाया गया, तो पेट्रोल पंप का ऑटोमैटिक सिस्टम ईंधन की सप्लाई को ब्लॉक कर देगा।

आपातकालीन स्थितियों में मिलेगी मामूली राहत

हालांकि, आम जनता की सहूलियत और मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कुछ विशेष परिस्थितियों में इस नियम से छूट देने का प्रावधान भी रखा है। यदि कोई वाहन मेडिकल इमरजेंसी (अस्पताल के काम), आपदा राहत कार्य या फिर कानून-व्यवस्था (पुलिस और प्रशासनिक सेवाएं) से जुड़ा हुआ है, तो उसे इस नियम से तात्कालिक राहत मिल सकती है। लेकिन, इनके अलावा सभी सामान्य और कमर्शियल वाहन चालकों के लिए इस नियम का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा।

एनसीआर में प्रदूषण का सबसे बड़ा विलेन है गाड़ियों का धुआं

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर की हवा को जहरीली बनाने और PM2.5 के स्तर को खतरनाक ढंग से बढ़ाने में वाहनों से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर का करीब 23 फीसदी और गर्मियों के दिनों में लगभग 18 फीसदी PM2.5 प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के धुएं के कारण होता है। चिंता की बात यह है कि सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जो बिना वैध पीयूसी के बेखौफ घूम रही है और हवा को प्रदूषित कर रही है। इसी को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।

अब ‘PUCC Version 2.0’ से होगी लाइव मॉनिटरिंग, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

प्रदूषण जांच केंद्रों पर होने वाले फर्जीवाड़े और खेल को खत्म करने के लिए सरकार ने अब नया PUCC Version 2.0 सिस्टम लागू कर दिया है। इस नए सिस्टम के तहत अब सिर्फ पर्ची नहीं कटेगी, बल्कि प्रदूषण जांच के दौरान वाहन की लाइव फोटो खींची जाएगी और बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। टेस्ट के दौरान गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप (साइलेंसर) में जांच प्रोब डालते समय का वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। यह पूरी प्रक्रिया जीपीएस (GPS) और एक विशेष मोबाइल ऐप से जुड़ी रहेगी, जिससे जांच की सही लोकेशन का पता चल सकेगा और सारा रिकॉर्ड तुरंत ‘वाहन’ डेटाबेस में लाइव अपडेट हो जाएगा।

दिल्ली सरकार के बाद अब पूरे NCR में लागू होगा फरमान

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले ही बीती 22 अप्रैल 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी कर राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर इस व्यवस्था को शुरू करने के निर्देश दे दिए थे। लेकिन अब प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए CAQM ने इस दायरे को बढ़ाकर पूरे एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत अन्य इलाके) में लागू करने का बड़ा फैसला किया है। आयोग ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों और पेट्रोल पंप संचालकों पर भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, किसी भी बड़ी परेशानी और जुर्माने से बचने के लिए आज ही अपनी गाड़ी के पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जरूर चेक कर लें।

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