मिर्ज़ापुर में योगी सरकार का बड़ा एक्शन: जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने वाले इमरान गैंग पर लगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति होगी जब्त

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और अवैध धर्मांतरण को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मिर्जापुर जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिम की आड़ में हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड इमरान खान और उसके साथियों समेत कुल 10 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत बेहद सख्त कार्रवाई की है। मिर्जापुर के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) नीतेश सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में गो-तस्करी, इनामी अपराधियों और अवैध धर्म परिवर्तन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जिम में ट्रेनिंग के बहाने हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था इमरान गैंग

पुलिस की गहन तफ्तीश और विवेचना के दौरान इस गिरोह के काम करने के खौफनाक तरीके (Modus Operandi) का खुलासा हुआ है। इस पूरे सिंडिकेट का गैंग लीडर इमरान खान (पुत्र इशरार अहमद) है। इमरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश रची थी। ये लोग जिम में आने वाली हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे। उन्हें जिम ट्रेनिंग देने के बहाने पहले बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसके बाद आरोपी लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो (MMS) बना लेते थे, जिसके दम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, मोटी रकम वसूली जाती थी और अंत में उन पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाता था।

महिला की सूझबूझ से खुला राज, चार्जशीट के बाद लगीं गंभीर धाराएं

इस काले कारोबार का पर्दाफाश तब हुआ जब एक पीड़ित महिला ने हिम्मत दिखाकर 19 जनवरी 2026 को मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाने में तहरीर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की और डिजिटल साक्ष्य जुटाए, तो होश उड़ाने वाले तथ्य सामने आए। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में गैंगरेप, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धारा 67बी (आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार) जैसी कई अन्य संगीन धाराएं जोड़ीं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र तीन महीने के भीतर 17 अप्रैल 2026 को कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता चार्जशीट भी दाखिल कर दी।

अब कुर्क होगी गुनाह की कमाई, जेल में सड़ेंगे सभी 10 आरोपी

एएसपी नीतेश सिंह के मुताबिक, चूंकि यह एक संगठित गिरोह है जो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर अनुचित आर्थिक और भौतिक लाभ कमा रहा था, इसलिए इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के पर्याप्त आधार मिले। पुलिस अब इस कानून के तहत एक और बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। इमरान और उसके गैंग द्वारा इस घिनौने अपराध के जरिए अर्जित की गई सभी अवैध संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है, जिन्हें जल्द ही गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क (जब्त) किया जाएगा। पुलिस ने साफ किया है कि गिरोह के सभी 10 आरोपी इस समय मिर्जापुर जिला जेल में बंद हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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