टेलीकॉम नियम: देश में अब एक व्यक्ति के नाम पर 9 से ज्यादा सिम नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर नंबर होगा सस्पेंड

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने साइबर धोखाधड़ी रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 24 अगस्त 2026 से सिम कार्ड बिक्री और मालिकाना हक को लेकर नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब देश में कोई भी नागरिक अपने नाम पर 9 से अधिक मोबाइल सिम कार्ड नहीं रख सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से 9 सिम एक्टिव हैं, तो वह 10वां सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा।

प्रिपेड, पोस्टपेड और सभी कंपनियों के नंबर होंगे शामिल

दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि 9 सिम की यह सीमा किसी एक टेलीकॉम कंपनी के लिए नहीं, बल्कि यूजर के नाम दर्ज सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स (Jio, Airtel, Vi, BSNL) के कनेक्शनों को मिलाकर तय की जाएगी। इसमें यूजर के एक्टिव प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के कनेक्शन गिने जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपके नाम पर अलग-अलग कंपनियों या राज्यों से कुल 9 कनेक्शन चल रहे हैं, तो आपका कोटा पूरा माना जाएगा। जब तक इनमें से कोई एक सिम डीएक्टिवेट या बंद नहीं होता, नया नंबर जारी नहीं किया जाएगा।

नए सिम के साथ फार्म में देनी होगी पूरी जानकारी

अब जब भी कोई ग्राहक नया सिम कार्ड खरीदने जाएगा, तो उसे टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (CAF/CSF) में पहले से अपने नाम चल रहे कुल मोबाइल नंबरों की संख्या की सही-सही घोषणा करनी होगी। फर्जी जानकारी देने या सीमा से ज्यादा सिम लेने की कोशिश करने पर नया नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा।

डीआईपी (DIP) के जरिए सरकार रखेगी हर नंबर पर नजर

दूरसंचार विभाग ने बताया कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के माध्यम से देश के सभी मोबाइल यूज़र्स का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार किया गया है। DoT ने यह सिस्टम सभी टेलीकॉम कंपनियों के साथ शेयर किया है। जैसे ही 9 से अधिक सिम वाला कोई ग्राहक 10वां सिम लेने की कोशिश करेगा, सिस्टम तुरंत इसकी पहचान कर लेगा और वह नंबर एक्टिवेट होने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए 6 सिम की सीमा

सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले राज्यों में यह सीमा और सख्त रखी गई है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर (North-East) के राज्यों में एक व्यक्ति को अपने नाम पर अधिकतम 6 सिम कार्ड रखने की ही अनुमति होगी। इन राज्यों में 6 सिम से ज्यादा रखने पर पाबंदी का नियम पहले से लागू है, जिसे आगे भी बरकरार रखा गया है।

संचार साथी पोर्टल से चेक करें अपने नाम दर्ज सिम

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके नाम (आधार/आईडी) पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, तो आप दूरसंचार विभाग के आधिकारिक ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) पोर्टल या ऐप पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे वहीं से ब्लॉक या रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

 

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