
ऊर्जा संकट से निपटने के लिए इस्लामाबाद में सख्त आपातकालीन कदम
गंभीर आर्थिक संकट और पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान ने पूरे देश में कड़े नियम लागू कर दिए हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा आपूर्ति पर गहराते खतरे को देखते हुए पाकिस्तान सरकार के कैबिनेट डिवीजन ने गुरुवार को एक आपातकालीन अधिसूचना जारी की। नए आदेशों के तहत इस्लामाबाद समेत देश भर के सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल और किराना स्टोर पूरे हफ्ते रात 9 बजे तक बंद करने का फरमान जारी किया गया है। ये सभी उपाय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
शादियों पर भी कसता शिकंजा: रात 10 बजे मैरिज हॉल बंद, 1 डिश का नियम सरकार ने संसाधनों की फिजूलखर्ची रोकने के लिए शादी-समारोहों को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अब शादी के हॉल, बैंक्वेट और टेंट रात 10 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने होंगे। इसके अलावा, समारोहों में खाने की बर्बादी और फालतू खर्च घटाने के लिए शादियों में केवल एक ही डिश (One-Dish Rule) परोसने की इजाजत होगी।
सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती और विदेश यात्राओं पर बैन सरकार द्वारा जारी यह राहत पैकेज कम से कम अगले तीन महीनों तक लागू रहेगा, जिसके तहत सरकारी तंत्र पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं:
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ईंधन आवंटन में कटौती: सरकारी वाहनों के लिए मिलने वाले ईंधन (फ्यूल अलाउंस) में तीन महीने के लिए 50 फीसदी की बड़ी कटौती की गई है। हालांकि सेना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं के ऑपरेशनल वाहनों को इसमें छूट दी गई है।
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विदेशी दौरों पर पूर्ण रोक: मंत्रियों, सलाहकारों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। केवल बेहद जरूरी मामलों में ही छूट मिलेगी और वह यात्रा भी इकोनॉमी क्लास में ही करनी होगी।
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नई गाड़ियों और सामान की खरीद बंद: सरकार ने सभी तरह के नए वाहनों और टिकाऊ सामानों (IT प्रॉडक्ट्स को छोड़कर) की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी है।















