कन्टेमेन्ट जोन के बाहर अनलाॅक-4 के दौरान अनुमन्य गतिविधयाॅ
उन्नाव ।
जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत अनलॉक 4 निर्गत किए गए हैं।जिलाधिकारी ने उपरोक्त के क्रम में कंटेनमेंट जोन के बाहर अनलॉक चार के दौरान अनुमन्य गतिविधियों कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में कुछ छूट दी गई है। समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे।
21 सितंबर 2020 से स्कूलों में टीचिंग नॉन टीचिंग 50 प्रतिशत स्टॉप को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए भुलाया जा सकता है इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग का पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन हेतु स्कूलों में शैक्षणिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। किंतु इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता विभागों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाएगा।जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा भारत सरकार राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यवसाय प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि शादी विवाह संबंधित समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। समस्त सिनेमा-हॉल, तरणताल (स्विमिंग पूल), मनोरंजन पार्क थिएटर सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। यद्यपि ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर 2020 से शुरू करने की अनुमति होगी। लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एस0ओ0पी0 के साथ व्यक्तियों का आवागमन, संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां, और 10 वर्ष की आयु से नीचे की बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिन में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अंदर ही रहेंगे।
आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग के तहत शुरुआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरुद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान कराना है। कार्यालयों एवं कार्य स्थलों पर समस्त कर्मचारी कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप एवं आयुष कवच एप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। जिससे कि उसका स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस एप पर अपडेट होता रहें, इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते सहायता प्रदान की जा सकेगी।
गाइडलाइन का कड़ाई से क्रियान्वन हेतु नगर क्षेत्र के लिये नगर मजिस्ट्रेट तथा समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपनी-अपनी तहसीलों में नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।