
भास्कर समाचार सेवा
हाथरस। जिला न्यायालय में 14 मई शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमे लगभग 40 हजार लोगों को मुफ्त न्याय मिल सकेगा। सिविल मामलों में कोर्ट में जमा हुई फीस भी बापस मिलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पैसा समय दोनों की बचत होगी, इसमें मिलने वाले मुफ्त न्याय के बाद उस मामले की किसी भी जगह नही डाला जा सकेगा।
हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव चेतना सिंह ने बताया कि जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में 14 मई शनिवार को प्रात 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ-साथ उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट हाथरस एवं सभी तहसील मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रुप से अपराधिक सम्माननीय वाद, लिखत अधिनियम वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, अधिकार याचिकाएं, परिवार के वाद भूमि अधिग्रहण, जल बिल, सिविल, राजस्व विवाद आदि मामलों को आपसी समझौते के आधार पर खत्म किया जाएंगे। जिला प्राधिकरण सचिव ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण भी हो जाता है जिसमें समय एवं धन की बचत होती है साथ ही लोक अदालत में किए गए निस्तारण मामलों की अपील कहीं भी नहीं की जा सकती है तथा सिविल मामलों में अदा की गई कोर्ट की फीस भी वापस कर दी जाती है। बैंक मामलों के निस्तारण कराने में ब्याज आदि की छूट भी प्रदान की जाती है, आपराधिक मामलों में होने वाले चालान की धनराशि को ई पेमेंट द्वारा भी जमा किया जा सकता है।