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बहराइच। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समयसारिणी का निर्धारण कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023 को होगा तथा 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर 2023 तक दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। श्री मिश्र ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु 04, 05, 25 व 26 नवम्बर तथा 02 व 03 दिसम्बर 2023 छः विशेष अभियान तिथियां होंगी। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जायेगा।
श्री मिश्र ने बताया कि विशेष अभियान की तिथियों में जनपद के समस्त बूथ लेवल आफिसर अपने-अपने मतदेय स्थलों पर पूर्वान्ह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। विशेष अभियान की तिथियों के अतिरिक्त जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थलों पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जायेगी।
विशेष अभियान के दौरान दावे तथा आपत्तियों से सम्बंधित फार्म समस्त बूथ लेवल आफिसर तथा पदाभिहित अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगा। श्री मिश्र ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष अभियान की तिथियों में समस्त सुपरवाइज़र, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्र ने जनपद के समस्त अर्ह मतदाताओं से अपेक्षा की है कि नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप-6, मृतक शिफ्टेड तथा रिपीटेड होने पर निर्वाचक नामावली से नाम काटने के लिए प्रारूप-7 तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधन करने के लिए प्रारूप-8 भर कर आवश्यक अभिलेख के साथ सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर के पास अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।