बरेली : शहर में धारा 144 लागू धार्मिक आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति

भास्कर ब्यूरो
बरेली : शहर में आने वाले त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए 27 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है। हालांकि जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में बरावफात, चेहल्लुम, जन्माष्टमी, दशहरा समेत कई अन्य छोटे-मोटे त्यौहार हैं तों वही कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग संघ की परीक्षाएं भी शामिल है।

ऐसे में प्रशासन नें ज़िलेभर में धारा 144 लागू कर दी हैं।इसलिए धरना-प्रदर्शन व जुलूस के नए आयोजनों की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास दुकानें भी बंद रहेंगी। आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

देखा जाए तो सबसे पहले 6 सितंबर को चेहल्लुम का पर्व हैं उसके बाद शहर में उर्से रज़वी कों लेकर भी तैयारियां चल रही हैं।10 सितंबर को उर्स ए रजवी का आगाज़ होगा तों वही गंगा महारानी की शोभयात्रा भी निकाली जाएगी। ऐसे में प्रशासन सतर्क है। वही धारा 144 लागू होने के बाद शहर से लेकर देहात तक किसी भी जुलूस, और जनसभा आदि कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

इसके साथ ही 5 लोगों से अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है। जनसभा, जलसा, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. जुलूस,शोभायात्रा, जलसा, कथा, कीर्तन, और जागरण की भी अनुमति लेनी पड़ेगी. बिना लाइसेंस तेजाब, या  किसी भी तरह का पदार्थ, और विस्फोटक सामग्री को एकत्र नहीं कर सकेगा। शीशे की बोतल के टुकड़े, पत्थर एकत्र करने पर भी पाबंदी है।विस्फोटक पदार्थों पर भी पूर्णता रोक लगाई गई है।

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