स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी,

जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से न्यायिक हिरासत में है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा, “(मालीवाल को) चोटें आना सामान्य बात है। यह जमानत का मामला है। आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आप ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते।”

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, “कुछ महत्वपूर्ण गवाह हैं, जो उनके (बिभव) प्रभाव में हैं। उनसे पूछताछ होने दीजिए। तब मैं विरोध नहीं करूंगा।”न्यायमूर्ति भुइयां ने जवाब दिया, “इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को जमानत नहीं दे सकते।” उन्होंने आगे कहा कि यह आशंका “बेबुनियाद” है।

स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। एम्स द्वारा जारी उनकी मेडिकल रिपोर्ट में उनके चेहरे और पैर पर चोट के निशान पाए गए थे।बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308, 341, 354बी, 506 के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी थी

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