Bihar: 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में प्रिंसिपल को सुनाई गई फांसी की सजा, मदद करने वाले को उम्रकैद

पटना
पटना सिविल कोर्ट ने एक बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई। जबकि दोषी स्कूल क्लर्क अभिषेक को उम्रकैद की सजा। अरविंद ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की छात्रा से बलात्कार किया था। बच्ची के गर्भवती हो जाने पर इस मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले में सबसे अहम सबूत एफएसएल का रिपोर्ट है। पीएमसीएच में पीड़ित बच्ची का गर्भपात हुआ था। गर्भपात के अंश, पीड़िता और दोषी स्कूल संचालक अरिवंद कुमार के डीएनए की जांच हुई, जो पूरी तरह मिल गए थे।

प्रिंसिपल को फांसी और क्लर्क को उम्रकैद
शर्मसार करने वाला यह मामला सितंबर 2018 का है। फुलवारी शरीफ के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में दिल को दहला देनेवाली ये घटना घटी थी। स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। इसका का खुलासा तब हुआ था, जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई। माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, तब जानकारी मिली।

फुलवारी शरीफ के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का मामला
न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 5वीं क्लास में बच्ची पढ़ती थी। बच्ची के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बच्ची के मुताबिक स्कूल के संस्थापक सह प्रिंसिपल अरविंद कुमार ने उसके साथ अपने चेम्बर में बलात्कार किया था। मामले का खुलासा होने के बाद स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और क्लर्क अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना
पटना सिविल कोर्ट ने अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी करार दिया था। सोमवार को दोषी अरविंद को फांसी की सजा सुनाई गई। जबकि बलात्कार में मदद करने के दोषी क्लर्क अभिषेक कुमार को उम्रकैद की सजा दी गई। अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। अदालत ने प्रिंसिपल पर एक लाख रुपए और क्लर्क पर पचास हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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