केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI ने SC में जवाब दाखिल किया, सुनवाई आज

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करेगा।

सीबीआई ने हलफनामे में आरोप लगाया है कि केजरीवाल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि विभिन्न अदालतों के आदेश में उनके प्रथम दृष्टया अपराध शामिल होने से संतुष्ट होकर उस पर पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिट याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश मे कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण या अवैध थी।

सीबीआई ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि स्पेशल जज ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के आदेश देने में उचित प्रक्रिया का पालन किया था। केजरीवाल का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उनका न केवल दिल्ली सरकार पर प्रभाव है बल्कि आप प्रमुख और राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते इससे जुड़े सभी प्रासंगिक निर्णय और गतिविधियों पर भी प्रभाव डालते है। उनकी अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ सांठगांठ है। अगर केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाता है तो मामले के प्रारंभिक चरण में होने और प्रमुख गवाहों की गवाही अभी बाकी होने की वजह से मामले की सुनवाई पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सीबीआई ने कहा है कि जहां तक मेडिकल जमानत पर रिहा किए जाने की बात है वह केवल तभी दिया जाना चाहिए जब जेल में इलाज संभव न हो। क्योंकि बीमारियों के संबंध में, जेल नियम और मैनुअल के अनुसार तिहाड़ जेल अस्पताल या उसके किसी भी रेफरल अस्पताल में उनका उचित उपचार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं।

बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए भी पूरे घोटाले के वास्तुकार हैं। उनको इस घोटाले का सब कुछ पता था क्योंकि सारे निर्णय इनकी सहमति और निर्देशन में ही हुए बावजूद इसके जांच एजेंसी के सवालों का वह संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं।

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