Delhi NCR : प्रदूषण के चलते स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद, दफ्तरों के लिए भी नए निर्देश

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ( CAQM ) ने बड़ा फैसला लिया है। CAQM की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 21 नवंबर या अगले आदेश तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रहेंगे। इसके बाद प्रतिबंधों का क्या असर रहा, इसे लेकर 22 नवंबर को राज्यों को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम मोड में करेंगे काम

CAQM की ओर से जारी आदेशों के बाद 21 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने को कहा गया है। वर्क फ्रॉम होम मोड न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट ऑफिसेस में भी लागू होगा। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। 

11 थर्मल प्लांट में से सिर्फ 5 को चालू रखने का आदेश

21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि, रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी। राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में बने 11 थर्मल पावर प्लांट में से सिर्फ 5 को ही चालू रखने के आदेश दिए गए हैं। बाकी सभी पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे।

बता दें कि दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के उपाय तलाशने के लिए कमीशन और राज्यों को बैठक करने का आदेश दिया था। मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान सरकारों की बैठक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई थी। CAQM की ओर से जो आदेश सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर दिया गया है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है।

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