
भास्कर समाचार सेवा
आगरा। निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जारी हैं। निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर आगरा को 34 जोन में बांटा गया है। इसमें नगर निगम के 100 वार्ड 17 जोन में शामिल हैं, जबकि 7 नगर पंचायत और 5 नगर पालिका परिषदों को 17 जोन में विभाजित किया गया है। यहां जोनल अधिकारी की तैनाती की गई है। हाल ही में जिला प्रशासन ने 65 निर्वाचन अधिकारी और 102 सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती कर दी है। जल्द ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की सूची जारी की जाएगी। यह बूथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे।
तय हुए नामांकन स्थल
आगरा जिले में 13 निकायों में कुल 16.49 लाख मतदाता है। जिनमें 8.92 लाख पुरुष मतदाता और 7.57 लाख महिला मतदाता है। वहीं शहर में कुल मतदाताओं की संख्या 14.49 लाख है। जिनमें 7.85 लाख पुरुष और 6.63 लाख महिला मतदाता है। कुल बूथों की संख्या 1519 हैं, जिनमें 1263 बूथ नगर निगम क्षेत्र में हैं। वहीं आगरा नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रत्याशियों के लिए नामांकन स्थल तय हो गए हैं। मेयर प्रत्याशियों और 100 वार्डों के लिए पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पत्र नगर निगम में जमा होंगे। पांच नगर पालिका और सात नगर पंचायतों के चेयरमैन व सभासद प्रत्याशियों के लिए नामांकन स्थल तहसीलों में बनेंगे।
65 आरओ भी हुए नियुक्त
सभी निकायों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी व मतगणना शाहदरा स्थित नवीन गल्ला मंडी में होगी। मेयर पद के लिए एक निर्वाचन अधिकारी (आरओ) और पार्षदों के लिए प्रत्येक पांच वार्ड पर एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। 13 निकायों के लिए अध्यक्ष व मेयर पद के लिए कुल 13 आरओ नियुक्त किए हैं। 52 एआरओ सभासद व पार्षदों के लिए होंगे। इस तरह कुल 65 आरओ नियुक्त किए हैं। जबकि 102 एआरओ पर नामांकन में सहयोग करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्डों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग किया जाएगा जबकि नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में बैलेट पेपर का प्रयोग होगा।
87 सीटों के बदले समीकरण
नगर निगम चुनाव में वार्ड आरक्षण होते ही 87 सीटों के समीकरण बदल गए हैं। वार्ड आरक्षण में 36 अनारक्षित, 18 महिला, 16 अनुसूचित जाति, 08 अनुसूचित जाति महिला, 14 पिछड़ा वर्ग, 08 पिछड़ा वर्ग महिला सीट हैं। वहीं वार्ड संख्या 48, 53, 78, 80 , 82, 84, 86, 89, 91, 94, 95, 99 और 100 में कोई आरक्षण नही बदला है।













