फतेहपुर : अदालत ने सुनाई अभियुक्त को सज़ा

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । खागा तहसील स्थित न्यायालय के जेएम० ने दफा 25 के एक मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त लल्लू पुत्र रामसुख निवासी रतनपुर थाना खखरेरू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि समेत एक हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।

वहीं अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने गवाहों के बयान सबूत, गवाह व दलीले पेश की। अभियुक्त को वर्ष 2008 में स्थानीय पुलिस ने अवैध तमंचे मय जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह बाद अभियुक्त जमानत पर रिहा हो गया था लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को जेएम० खागा ने मामले की अंतिम सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया।

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