फतेहपुर : नाबालिग किशोरी का अपहरण, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । बकेवर थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय हिंदू किशोरी व 20 वर्षीय फरार कथित मुस्लिम प्रेमी बिन्दकी पुलिस की पकड़ में आ गए। जहां थाना पुलिस ने कथित प्रेमी युवक को अपहरण, पाक्सो, यौनाचार सहित प्रताड़ित करने की धाराओं में प्रतिबंधित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया जबकि किशोरी को चिकित्सीय जांच व बयानों के लिए भेजा है। बता दें कि मूलतः थाना बकेवर क्षेत्र की रहने वाली हिंदू नाबालिक किशोरी बिंदकी थाना क्षेत्र के तेंदुली गांव में मौसी के यहां रहकर बिन्दकी में कोचिंग कर रही थी। जहां ललौली कस्बे के 20 वर्षीय फैजान पुत्र अब्दुल खलीक से कोचिंग जाने के दौरान मुलाकात हुई।

दुष्कर्म के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया था दबाव

आरोपी थाना बकेवर के भैसौली में अपने फूफा के यहां रहकर पढ़ाई करता था। दोनों की मुलाकात कोचिंग के दौरान हुई। जान पहचान के दौरान बालिग़ युवक नाबालिग किशोरी को प्रेम के जाल में फंसाकर 7 जुलाई को लेकर फरार हो गया। किशोरी के घर न पहुचने पर परेशान परिजनो ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। जिस पर बिन्दकी पुलिस ने ललौली कस्बे के आरोपी फैजान के घर पहुचंकर दबिश दी। मामला बकेवर व ललौली थाना से जुड़ा होने के कारण दोनों थानों ने अपने स्तर पर आरोपी के सन्दिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस चहलकदमी से आरोपी के घर ताला बंद कर परिजन फरार हो गए।

दहशत में आए आरोपी ने किशोरी संग बिन्दकी पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी फैजान को पॉक्सो, 376, 504, 363 की धाराओं में प्रतिबंधित करते हुए जेल भेज दिया। हालांकि पीड़ित किशोरी ने स्वयं अपनी आप बीती में धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव डालने व दुराचार करने सहित कई संगीन आरोप फैजान पर लगाए हैं जिसकी जांच आवश्यक है। मगर बिंदकी पुलिस ने आरोपी को राहत देते हुए अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में जेल भेज दिया। इस बाबत बिंदकी सीओ सुशील कुमार दुबे ने बताया कि किशोरी के अपहरण के मामले में धारा 376 की बढोत्तरी की गई है आरोपी फैजान ने किशोरी पर धर्म परिवर्तन का कोई दबाव नहीं बनाया था इसीलिए धर्म परिवर्तन की धारा नहीं बढाई गई।

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