सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली,.। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। याचिका में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घर से आने-जाने के लिए निजी स्कूलों की तर्ज पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू करने की मांग की गई है।

याचिका में सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तरह नर्सरी और किंडरगार्टन की पढ़ाई भी शुरू करने के लिए विकल्प तलाशने की मांग की गई है । याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों के काफी पद खाली हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर काफी असर पड़ा है।

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