
Cash Limit in Home : अक्सर देखा जाता है कि लोगों के घरों में आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां छापेमार करोड़ों रुपये कैश और कीमती जेवर बरामद करती हैं। इसके साथ ही उन लोगों से जुड़े लोगों की भी जांच की जाती है। ऐसे में एक सवाल आम लोगों के मन में जरूर आता है कि आखिर घर में कैश या फिर जेवर रखने की तय सीमा क्या है। यानी एक व्यक्ति अपने घर में कितना कैश और जेवर रख सकता है, ताकि आईटी, ईडी या फिर सीबीआई जैसे एजेंसियों का डर ही न रहे।
इनकम टैक्स विभाग के नियमानुसार, अगर आप आकर भरते हैं और आपके घर में रखा पैसा पूरी तरह से कानूनी है और उसके पूरे पेपर भी आपके पास हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घर में रखे कैश का सोर्स नहीं बता सके तो जांच एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस तरह आयकर विभाग के नियम के तहत आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं। वहीं, अगर घर में जेवर की बात करें तो कैश की तरह जेवर के भी बिल आदि आपके पास होने चाहिए।
घर रखे कैश का सोर्स नहीं बताने पर 137 फीसदी तक जुर्माना
बता दें कि अगर आप घर रखे कैश का सोर्स नहीं बता पाते हैं तो आप पर 137 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा एक साल में अगर आप 20 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करते हैं तो भी जुर्माना लग सकता है। वहीं नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक राशि जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है। अगर आप एक साल में 20 लाख या अधिक कैश जमा करते हैं तो पैन के साथ आधार नंबर की जानकारी भी देनी होगी। पैन-आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
2 लाख कैश से अधिक रिश्तेदार से लेना भी जुर्म
दो लाख रुपये से अधिक कैश में खरीदारी नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप 30 लाख रुपये कैश से किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो जांच एजेंसी के रडार पर आ सकते हैं। नियमानुसार आप किसी रिश्तेदार से भी दो लाख रुपये से अधिक कैश नहीं ले सकते हैं। अगर अधिक लेना है तो वह बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। वहीं अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं तो कैश में 20 हजार से अधिक नहीं ले सकते हैं।