काम की खबर : जल्द करा लें ये काम वरना बंद हो जायेगा आपका पैन कार्ड ; ये है आखिरी तारीख.

ITR भरने, बैंक और अन्य कई जगहों पर PAN Card की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर रखा है.  तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा. जी हां, सरकार आपके पैन कार्ड को रद्द कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप पहले से यह जान लें कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं.

जानिए पूरा ममला

पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च के काफी पास आ जाने के बाद भी अब तक 50 प्रतिशत पैनकार्ड धारकों ने ही अपने जैविक पहचान को पैन से जोड़ा है। 31 मार्च के बाद जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार नंबर से नहीं जोड़ा है, वह रद्द कर दिया जाएगा। पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है। यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर रखा है।  पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है. लेकिन, तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा. जी हां, सरकार आपके पैन कार्ड को रद्द कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप पहले से यह जान लें कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं।

रद्द हो सकता है आपका  पैन कार्ड

31 मार्च के बाद जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार नंबर से नहीं जोड़ा है, वह रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन्‍होंने एक ही नाम पर दो पैन कार्ड बनवा रखे हैं, उनका पैन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। एक नाम पर 2 पैन कार्ड बनवाना कानूनी तौर पर गलत है। इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B के मुताबिक, ऐसा करने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया है। इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है। आधार से जोड़ने से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन कार्ड तो नहीं है। यदि इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं।

आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं

अगर आपके नाम पर भी दो कार्ड इश्यू हैं तो खुद इसमें से एक कार्ड को सरेंडर कर दें. 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी दिक्कत आएगी।  पैन कार्ड बंद होने पर पता भी नहीं चलता है. जरूरी है कि आप जान लें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय कैटेगरी में डाला जा सकता है।

आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसका पता आप घर बैठे लगा सकते हैं. इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि बेहद आसान है।  सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉल दिए गए हैं। फिर नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा। आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।

 

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