रायपुर में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा, कर्फ्यू जैसे रहेंगे हालात

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार शाम भूपेश कैबिनेट ने निर्णय किया- 21 जुलाई के बाद कलेक्टर जिले में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा सकेंगे। और रात को रायपुर कलेक्टर ने राजधानी में 22 से 28 जुलाई तक लाॅकडाउन करने का फैसला कर लिया। क्योंकि प्रदेश सरकार के अनुसार रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जैसे शहरों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए शनिवार शाम आनन-फानन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। बैठक में तय हुआ कि लॉकडाउन सात दिन का होगा और इसे लागू करने के तीन दिन पहले लोगों को इसकी सूचना देनी होगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि टेस्टिंग और बेड संख्या भी बढ़ाई जाए। उन्होंने टेक्नीशियन, एएनएम आदि के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश भी दिए। लॉकडाउन के दौरान रायपुर में किराना, फल, सब्जी और दूध खरीदारी सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक की जा सकेगी।  पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दवा दुकान व अस्पताल खुले रहेंगे।

मंत्री चौबे ने बताया कि केन्द्र द्वारा बिना सूचना लॉकडाउन हुआ था, इससे लोग परेशान हुए थे। इसलिए राज्य में लॉकडाउन की पूर्व सूचना दी जाएगी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जैसे शहरों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वहां विशेष ऐहतियात बरतेंगे। लॉकडाउन अवधि सात दिन से कम नहीं होगी। बैठक में मुख्य रुप से स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की समीक्षा हुई। वर्तमान में जितनी टेस्टिंग हो रही है, आने वाले समय में उससे दोगुनी मात्रा में टेस्टिंग करेंगे।

इससे संक्रमण की सटीक जानकारी मिलेगी और बेहतर इलाज किया जा सकेगा। खासकर राजधानी रायपुर समेत जिन अस्पतालों में टेक्नीशियन या एएनएम के पद रिक्त हैं वहां पर इन पदों पर जल्द भर्ती करने की अनुमति मुख्यमंत्री ने दी है। सभी सरकारी दफ्तरों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सिर्फ एक तिहाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। रोस्टर के मुताबिक उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पूर्व की तरह ही ड्यूटी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डाॅ.कमलप्रीत सिंह ने कैबिनेट के बाद नई गाइडलाइन जारी की।

अब क्वारेंटाइन नियम उल्लंघन पर 1000 रुपए, मास्क न पहनने व सार्वजनिक जगह थूकने पर 100 रुपए जुर्माना 
लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही रोकने के लिए राज्य सरकार अब सख्ती बरतेगी। मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 100 रूपए, होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन करने पर 1000 रूपए एवं व्यवसायिक संस्थानों में सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 200 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह से बाइक और रार और अन्य चौपहिया गाड़ियों में बैठने वाले हर व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा अन्यथआ जुर्माना होगा।

बीरगांव में 100% की जांच
कृषि मंत्री और प्रवक्ता रविन्द्र चौबे ने बताया कि बीरगांव निगम क्षेत्र में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसे देखते हुए, वहां पूरे क्षेत्र में लोगों की जांच होगी।

एम्स में कल से 20 ओटी हाेंगे बंद

  • ए-1 व बी-1 ब्लॉक के 20 ओटी बंद रहेंगे।
  • ऑब्स/गायनी ओटी में केवल इमरजेंसी में केस होंगे।
  • ट्राॅमा एंड इमरजेंसी में मरीजों का इलाज होता रहेगा।

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