कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी को बड़ी राहत, कड़ी निगरानी में बैंक खाते संचालित करने की अनुमति

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पार्टी को दैनिक खर्चों के लिए अपने बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक खातों का संचालन कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की कड़ी निगरानी में ही किया जाएगा। हाल ही में टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, जिसके बाद पार्टी ने अदालत का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत खातों को फ्रीज करने के आदेश के लिए पर्याप्त नहीं हैं और जांच एजेंसियां अब तक ठोस साक्ष्य जुटाने में सफल नहीं हो सकी हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक चुनाव आयोग इस मामले में कोई फैसला नहीं लेता, तब तक टीएमसी का बागी गुट कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेगा।

यह मामला टीएमसी से जुड़े कथित फंड विवाद से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 440 करोड़ रुपये से जुड़े बैंक खातों की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई, जिनमें एक निजी एविएशन कंपनी का कार्यालय भी शामिल था। यह पूरा मामला विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए विवादित बैंक खातों से जुड़ा है, जिन पर पहले ही डेबिट फ्रीज लगाया जा चुका था।

विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक विवाद गहरा गया और पार्टी दो गुटों में बंट गई। बताया जा रहा है कि पार्टी के 19 सांसद बागी गुट के साथ हैं। इनमें काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, सायोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे नाम शामिल हैं। इस विवाद के चुनाव आयोग तक पहुंचने के बाद आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

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