क़त्ल की तारीख़ करके लौटा, कर दिया एक नया कत्ल

स्वाट टीम व थाना पुलिस ने 6 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा

भास्कर समाचार सेवाबुलन्दशहर: नरसेना थाना की चौकी बुगरासी क्षेत्र के बुकलाना गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घेर में अकेली सोती 82 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला ओमवती देवी का ना केवल बेरहमी क़त्ल कर दिया गया बल्कि हत्यारा उसके कानों के सोने के कुंडल, नाक की लोंग, पांवों की चांदी की पाजेब, पर्स व मोबाइल भी लूट ले गया। सूचना के बाद ना केवल पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया बल्कि एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, सीओ भास्कर मिश्रा, थाना प्रभारी संजेश कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस पहली नज़र में यह तो जान चुकी थी कि महिला का क़त्ल लूट के विरोध में किया गया होगा मग़र क़ातिल कौन है यह पता लगाना अभी बाकी था। वहीं, घटना का जल्द खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने थाना पुलिस के अलावा स्वाट टीम को भी तत्काल आरोपी की तलाश में लगा दिया। लिहाज़ा जिसके बाद ना सिर्फ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में महज 6 घंटे के अंतर्गत आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उसकी गिरफ्तारी के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी दीपू महिला के गांव का ही रहने वाला है जबकि वह महिला के घर में चोरी के इरादे से घुसा था।
मग़र महिला के जागने पर आरोपी को अपने गुनाह से पर्दा उठने का डर सताने लगा और उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी।
हालांकि पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी की निशानदेही पर लूटे हुए सभी आभूषण, पर्स व मोबाइल बरामद कर लिए हैं।

वर्ष 2021 में भी इसी प्रकार वृद्ध महिला को किया था क़त्ल

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि
वर्ष-2021 में आरोपी दीपू ने एक बुजुर्ग महिला भगवती देवी की हत्या कर दी थी। भगवती गांव बुकलाना में ही चामुंडा मंदिर पर सेवादार थी। हालांकि उस दौरान पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ सिर्फ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। गौरतलब है कि इस मुकदमें में आरोपी जेल से ज़मानत आया हुआ है जबकि वारदात के क़ब्ल आरोपी दिन में 2021 में उसके ख़िलाफ़ दर्ज हुए भगवती के क़त्ल के मामले की तारीख़ करके लौटा था। जबकि उसी देर रात्रि दीपू ने ओमवती को क़त्ल कर डाला। हालांकि पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं आरोपी द्वारा कोई और इस तरह ऐसी की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया जो कानून की अपराध की किताब में दर्ज ही ना हुई हो।

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