पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से रवीना टंडन, फराह खान व भारती सिंह को राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

चंडीगढ़, । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बालीवुड अदाकारा रवीना टंडन, निर्देशक एवं कोरियोग्राफर फराह खान, कामेडियन भारती सिंह और अन्य को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार को उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस करमजीत सिंह ने रवीना टंडन और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए हैं।

इन अभिनेताओं के खिलाफ पंजाब के बटाला स्थित सिविल लाइंस थाने में 30 दिसंबर 2019 को धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। रवीना टंडन और अन्य अभिनेताओं के खिलाफ पंजाब में अलग-अलग जगहों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए चार मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने तीन मामलों में राज्य सरकार को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले ही रोक रखा है। इन आदेशों के साथ अब चारों मामलों में इनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी।

याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव सूद ने तर्क दिया कि एफआईआर का कोई ठोस आधार नहीं है। इस मामले में शिकायतकर्ता के आरोप अस्पष्ट हैं और केवल प्रसिद्धि हासिल करने के लिए यह मामला दर्ज करवाया गया है। याची पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के बयानों को ईसाई समुदाय की भावनाओं के लिए अपमानजनक या आहत करने वाला नहीं माना जा सकता है। एफआईआर गैर मौजूद तथ्यों पर आधारित है। याची पक्ष ने अपने समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया।

हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर पांच दिसंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है।

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