31 मार्च तक जनपद में धारा-144 लागू


भास्कर समाचार सेवा
मैनपुरी ।
अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह मार्च में होली, महा दुर्गा अष्टमी एवं राम नवमी के पर्व मनाये जायेगें इसके अतिरिक्त यूपी बोर्ड परीक्षा, सी.बी.एस.सी की परीक्षा का आयोजन भी होगा। उन्होने बताया कि उक्त त्योहारों, परीक्षा के आयोजनों के दौरान असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय संगठन अपने निहित स्वार्थाे की पूर्ति करने के लिये विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गाे एवं जन-सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष य दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनशान्ति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये धारा-144 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निषेधाज्ञा, आदेश निर्गत किया जाता है चूंकि यह आदेश जनहित में तत्काल पारित किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण सभी पक्षों, समुदायों व सम्भावित प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस देकर सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान करना अथवा व्यक्तिगत तामीली सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाना अपरिहार्य है। यह आदेश संम्पूर्ण जनपद में दि. 31 मार्च की रात्रि तक प्रभावी रहेगा, यदि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये। इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन धारा-188 आई.पी.सी. के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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