सीतापुर : हत्या के प्रयास के अभियोग में 02 अभियुक्तों को हुई कारावास व अर्थदंड की सजा

सीतापुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 13.06.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर दो अभियुक्तों को 05 वर्ष कठोर कारावास व छः-छः हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना मिश्रिख से सम्बन्धित मु0अ0सं0 631/09 धारा 307/506 भादवि बनाम 1.रामजीवन पुत्र प्रभु निवासी ग्राम कनवाखेड़ा मजरा लोधौरा थाना संदना सीतापुर 2.राजू पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम फौलादगंज मजरा लोधौरा थाना संदना सीतापुर में मिश्रिख पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 13.06.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध दोनों अभियुक्तों 1.रामजीवन 2.राजू उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 307/506 भा.द.वि में 05 वर्ष कठोर कारावास व छः-छः हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

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